अपराधी पति के पत्नी होने का खामियाजा पुलिस वालों के मार और प्रताड़ना से चुकाना पड़ रहा

इंडिया न्यूज़ दर्पण कोनी बिलासपुर से विक्रम वर्मा की रिपोर्ट
बता दें कि श्रीमती अमरिका बाई कुर्रे पति मुकेश कांत कुर्रे निवासी कोनी बिलासपुर जो वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत मल्हार के घर में परिवारिक विवाद में हत्या के संबंध में मुकेश कांत कुर्रे को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। वर्ष 2018-19 मैं मेरे पति पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। जिसे पकड़ने के लिए मस्तूरी पुलिस किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही थी।इसके पश्चात 21- 04- 2023 को साइबर सेल बिलासपुर के द्वारा मुझे मेरे घर से पकड़ कर साइबर सेल ले गए जहां मुझे 21,22,23 लगातार 3 दिनों तक बिना किसी कारण के बिना किसी आरोप के मुझे मस्तूरी थाना प्रभारी प्रशांत कांत, साइबर सेल प्रभारी धर्मेंद्र वैष्णव एवं शकुंतला ने रोक के रखा और मेरे साथ मारपीट किया।जिससे मुझे अंदरूनी चोटें आई है पूरे शरीर में दर्द भी है। जिसमें मुझे पकड़ कर लेकर आ गया उस समय मेरे साथ 12 महीने की मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ थी इस प्रताड़ना से उसे भी बहुत ज्यादा परेशान तकलीफ हुआ हैं जो कि मानव अधिकार के अधिनियम के विरुद्ध एवं अनुचित है। पुलिस अधीक्षक महोदय से यही दरख्वास्त करती है की मुझे न्याय मिले एवं मेरे साथ मारपीट करने वाले मस्तूरी थाना प्रभारी साइबर सेल प्रभारी एवं शकुंतला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए एवं मुझे न्याय मिले।
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