उत्तर प्रदेश

बाल श्रम रोकने के लिए सकारात्मक पहलगोष्ठी में दी गई श्रम कानूनों की जानकारी, चिन्हितहोंगे बाल श्रम कराने वाले

चन्दौली :

उत्तर प्रदेश

 बाल श्रम रोकने के लिए सकारात्मक पहलगोष्ठी में दी गई श्रम कानूनों की जानकारी, चिन्हितहोंगे बाल श्रम कराने वाले

चंदौली जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को एडीजे ज्ञान प्रकाश शुक्ला व एएसपी (आपरेशन) सुखराम भारती की अध्यक्षता में विशेष बाल श्रम उन्मूलन समीक्षा बैठक हुई। इसमें बाल श्रम के बारें में जानकारी दी गई। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने और नियमों का उल्घंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बारें बताया गया। आपकों बता दें कि श्रम गोष्ठी में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण के तकनीकि सलाहकार, विधि सह परिविक्षा अधिकारी, बाल कल्याण समिति, संरक्षण अधिकारी, प्रतिनिधि चाइल्ड लाइन, आशा ज्योति केन्द्र,

महिला सामाख्या, महिला कल्याण अधिकारी के लोग शामिल हुए। अफसरों ने बताया कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूरी के रूप में काम नहीं कर सकता है।बाल मजदूरी करवाने वाले पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को अधिकतम दो साल

तक जेल की सजा हो सकती है। बाल मजदूरी करवाने वाले को 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बताया कि श्रम कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के किशोर खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि 14 साल से कम उम्र का बालक अपने परिवारिक व्यवसाय में मदद कर सकता है। इसके अलावा 14 से 19 वर्ष के किशोर खान ज्वलनशील पदार्थ एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं। जिसमें ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना जैसे कुल 86 कार्य शामिल है। लोग बाल श्रम से संबंधित शिकायत ट्रोल फ्री नंबर 155214 य़ा www.Pencil.gov.in ईमेल के माध्यम से कर सकते है। जिसके बाद संबंधित अफसर मौके पर

पहुंचकर तथ्यों की जांच करके उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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