23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर हाई कोर्ट में सरकार की दायर अपील हुई खारिज

लखनऊ। बहुप्रतीक्षित, चर्चित व जिस फैसले पर सबकी निगाह लगी थी उस प्रभात गुप्ता हत्याकांड का फैसला आज उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की कोर्ट न0 9 में सुनाया गया। इस मामले में खीरी से सांसद व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी सहित चार आरोपी थे। लखीमपुर में प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में 19 साल पहले निचली अदालत ने बरी किया था। जिसपर सरकार ने उच्चन्यायालय मे अपील दायर की थी। यह अपील उच्चन्यायालय की डबल बेंच ने आज खारिज कर दी।
इस मुकदमे में तीन बार फ़ैसला रिजर्व करने के बाद आज अंततः जस्टिस अट्टू रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने फ़ैसला सुनाते हुए सरकार की दायरअपील को खारिज कर दिया।इसी के साथ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी सहित चारों ने राहत की साँस ली होगी।
दूसरी और इस फैसले पर केस की पैरवी करने वाले प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
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