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रेप के मामले में इरफान उर्फ जुगनू को 22 साल का कठोर कारावास

तहसील रिपोर्ट. करन भास्कर चन्दौली उत्तर प्रदेश

चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने गुरुवार को रेप के मामले में दोषी इरफान उर्फ जुगनू को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ न्यायाधीश ने ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा कर पाने की हालत में अपराधी को 1 साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी।बताया जा रहा है कि बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बालिका के साथ रेप के मामले में यह सजा सुनाई गई है। 9 मई 2018 को इस घटना की रिपोर्ट बबुरी थाने में दर्ज कराई गई थी। पीड़िता की मां एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि 8 मई की रात को उनकी 10 साल की बेटी और उनकी 5 वर्ष की दूसरी बेटी को चारपायी पर घर में सुलाकर वह दुकान में बाहर सोने के लिए चली गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला इरफान उर्फ जुगनू रात में करीब 10:30 बजे घर में घुस गया और उसकी बेटी को उठाकर दूसरी चारपाई पर ले गया और उसके साथ जबरन रेप किया।इस दौरान जब वह चीखने चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह दबा कर उसको धमकी दी और यह बात किसी को न बताने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर वह किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। इस घटना को दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू की और इरफान के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत करते हुए मामले में पैरवी की। इस पर न्यायाधीश महोदय ने 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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