हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति-पत्नी एवं उसके तीन बेटों सहित 8 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

बलरामपुर। जनपद के देहात थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायलय की अदालत ने 11 साल बाद पति पत्नी और उनके तीन बेटों सहित 8 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
देहात थाना क्षेत्र के घुसाह गाँव निवासी विनोद कुमार पाण्डेय ने तहरीर दी थी कि छोटकऊ पुत्र मंगरे लोहार, राममूरत पुत्र मंगरे लोहार, जितेन्द्र पुत्र छोटकऊ, धर्मेन्द्र पुत्र छोटकऊ लवकुश पुत्र रामनरेश, मानवेन्द्र पुत्र छोटकऊ, सावित्री देवी पत्नी छोटकऊ, रीना देवी पत्नी अरविंद कुमार निवासी गण ग्राम धुसाह थाना कोतवाली देहात बलरामपुर ने जमीनी कब्जेदारी के विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से लाठी, डंडा, तलवार, ईंट से हमला कर राजेश कुमार पाण्डेय को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
उनके साथियों को जान से मारने की नीयत से चोट पहुंचाने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था । इलाज के दौरान राजेश कुमार पाण्डेय की मौत हो गई, जिससे विवेचक द्वारा 302 भादवि की बढ़ोतरी की गई। जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष के०के० यादव वर्तमान प्रभारी मॉनिटरिंग सेल बलरामपुर द्वारा की गई और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी के०के० यादव, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी मानते हुए 8 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और प्रत्येक को 71750-71750 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट – कृष्ण मुरारी
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