उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में श्रीपदम नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 20.04.2023 को महिला शरणालय अयोध्या में महिलाओं के अधिकार विषय पर श्री कमलेश कुमार नौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री कृष्ण भगवान मिश्र, प्रभारी अधीक्षक महिला शरणालय, अयोध्या द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने महिलाओं के अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को हक प्रदान करने के लिए संविधान में कई कानून पारित किये गये हैं। इसी क्रम में महिलाओं को अपने हक के लिए जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं का उत्थान सिर्फ गोष्ठियों के आयोजन करने से उनके हक की लड़ाई नहीं की जा सकती है। सचिव द्वारा बताया कि यदि समाज में बदलाव लाना है तो सर्वप्रथम स्वयं को बदलना होगा। हम महिलाओं के हक की लड़ाई अपने घर से ही शुरू करें। अपनी लाडली को उसका पूरा हक दे और उसे खूब पढ़ाये लिखाये और उसे पुरुषों की तरह कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में सहयोग हेतु प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि आज भ्रूण हत्या हमारे समाज को कलंकित कर रहा है। जिसके कारण हमारा लिंगानुपात घटता जा रहा है। लिंगानुपात में कमी न आने पाये इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी उठानी होगी। संविधान द्वारा महिलाओं को कुछ प्रमुख अधिकार दिये गये हैं जिनमें महिलाओं के लिये समान वेतन का अधिकार घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार निःशुल्क कानूनी सहायता के लिये अधिकार सम्पत्ति का अधिकार, आदि है। हम सभी को लड़कों एवं लड़कियों में समानता लानी होगी। हमें अपने सांच को बदलते हुए दोनों को एक ही नजरिये से देखना होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञान से साबित कर दिया है कि जितनी क्षमता पुरूष में होती है, उतनी ही क्षमता स्त्री में भी होती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं पुरुषों में भेद-भाव कभी नहीं करना चाहिए। आज के समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। स्त्री और पुरुष शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से दोनों ही एक समान है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 13.05.2023 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी दाद, एन0आई0 एक्ट की धारा 138 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित याद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है। कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 13.05.2023 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धनऔर समय की बचत कर सकते हैं।
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