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हत्या के 10 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बलरामपुर। जिले में 10 आरोपियों को उम्रकैद हुई है। जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने युवक की हत्या व परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले में दो भाइयों सहित 10 लोगों को दोषी माना है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि मामला 28 साल पुराना है। लालिया थाना क्षेत्र के राजपुर गाँव में 24 जून 1995 को पड़ोसियों से हुए विवाद में छोटकाऊ उर्फ हसबुद्दीन नामक युवक की लाठी, डंडों व धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। मारपीट के दौरान हसबुद्दीन को बचाने गए परिवार के अन्य सदस्य कुतुबद्दीन, याकूब, मोमिना को भी मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था।
मृतक के भाई कुतुबुद्दीन ने मुकदमा लालिया थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से तमाम गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्यों को देखते हुए अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए उपाध्याय ने निबरे, जेजे राम, चौधरी, राम नारायण , छोटकाऊ, श्यामता, राम विराज, राम बरन, अशर्फी, कुन्ने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना ना देने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रिपोर्ट – कृष्ण मुरारी

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