गैर-इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 25-25 हजार का जुर्माना लगा

बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इन चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने इसकी जानकारी दी। कहा कि हरैया थाना क्षेत्र के बलवंता गाँव में 9 जुलाई 2013 को काले बाबू नामक युवक की चोर के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा मृतक के भाई बाबूराम ने हरैया थाने में दर्ज कराई गई थी। उसका भाई मानसिक रूप से कमजोर था।
रात में उठकर चला गया, जहाँ उसके भाई को गाँव के सद्दाम, छोटकऊ, बाबू अली व मारूफ ने मिलकर बुरी तरह मारा पीटा। इससे काले बाबू की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गाँव के ही सद्दाम, छोटकाऊ पुत्रगण जाफर अली एवम बाबू अली, मारूफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में दौरान मुकदमा दोनो पक्षों की तरफ से तमाम साक्ष्य और गवाह पेश हुए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज लल्लू सिंह ने चारों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
*रिपोर्ट– बी०पी० बौद्ध*
*ब्यूरो चीफ बलरामपुर*
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