उत्तर प्रदेशबदायूं
Trending

31 के सापेक्ष 07 प्रकरणों पर हुई स्वीकृति

बदायूँ 17 फरवरी। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार, जिला संरक्षण अधिकारी रवि कुमार एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत जिला संचालन समिति की बैठक आयोजित की।

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गयी तथा पिछली बैठक में प्रस्तुत केसों एवं उन पर कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गयी। वर्तमान में जिला संचालन समिति स्तर पर कुल 31 केस लंम्बित हैं।

जिलाधिकारी द्वारा जिला संचालन समिति स्तर पर लंम्बित 31 प्रकरणों पर सज्ञान लेते हुए 07 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई तथा 09 प्रकरणों को निरस्त किया गया व शेष प्रकरणां को न्यायालय की अघंतन रिपोर्ट के साथ पुनः बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओं बेटी पढाओ के तहत समस्त योजना का एक कलैन्डर का विमोचन जिलाधिकारी द्वारा किया गया जिसमें समस्त योजनाओं का समायोजन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कलैन्डर समस्त अधिकारीगणों को उपलब्ध कराये जायें जिससे समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय डा० सेभा अग्रवाल, वरिष्ठ ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सौरभ मिश्रा, नोडल चिकित्सा अधिकारी (महिला) डॉ0 अनामिका सिंह चौहान, राजकीय मेडिकल कालेज सहायक आचार्य बाल रोग विभाग डा० नेहा सिंह, एन0आई0सी अतुल सक्सेना, जिला कोषाधिकारी तालेवर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमोल जौहरी, वीरेन्द्र सिंह अग्रीण प्रबंधक पी0एन0बी0 श्याम कुमार पासवान, निरीक्षक विशेष जांच प्रकोष्ठ बच्चू सिंह, उर्दू अनुवादक विशेष जांच प्रकोष्ठ मु0 नाजिम अन्सारी, आउटरिच कार्यकर्ता धन्नजंय पाठक, रिजवान हुसैन कम्प्यूटर ऑपरेटर रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष उपस्थित रहे।

 

बदायूं से ब्यूरो चीफ योगेश कुमार की रिपोर्ट

India News Darpan

नोट :- अन्य अपडेट लगातार पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें| आप हमें ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं| नवीनतम वीडियो न्यूज देखने के लिए हमें यूटूब (Youtube) पर सब्सक्राइब करें।

Related Articles

Back to top button