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दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति, पत्नी और पुत्र को दस-दस साल कारावास की हुई सजा

बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायलय की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पति, पत्नी और पुत्र को दस-दस साल कारावास और तीस तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रमेश कुमार चौहान ने थाना सादुल्लाह नगर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री किरण (22) की शादी 11 मई 2014 को रामकेश चौहान उर्फ बबलू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जखौली थाना सादुल्लाह नगर जनपद बलरामपुर के साथ हुई थी। शादी के बाद किरण ने बताया कि उसके पति रामकेश, ससुर सीताराम, सास सीतारानी देवी तथा जेठानी रीता दहेज की मांग को लेकर हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे बाप भाई ने दहेज में कुछ नहीं दिया और मारपीट करते थे।
30 अप्रैल 2016 को लड़की को रामकेश और उसके परिवार वालों ने जान से मार डाला है। सूचना पाकर वादी जखौली आया तो देखा किरण की लाश उसके घर पर पड़ी है। दहेज के रुपए के लिए किरण के पति रामकेश, ससुर सीताराम, सास सीतारानी तथा जेठानी रीता ने मिलकर किरण को मार डाला है। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना सादुल्लाह नगर में अपराध संख्या 761/2016 धारा 498 क, 304 ख भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
उन्होंने बताया कि दहेज हत्या की विवेचना क्षेत्राधिकारी उतरौला द्वारा की गई और पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त गण रामकेश चौहान, सीताराम चौहान और सीतारानी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षी परीक्षित किए गए। जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह ने पक्षकारों को सुनकर गुरुवार को अभियुक्तगण रामकेश, सीताराम और सीतारानी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 30 – 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट– बी०पी० बौद्ध
ब्यूरो चीफ बलरामपुर

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