उत्तर प्रदेश

12 साल की बच्ची को न्यायालय द्वारा 26 दिन में मिला न्याय

बलरामपुर| जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 26 दिन बाद अपना फैसला सुनाया। मामले में नामजद आरोपी दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 53 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

यह जानकारी देते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बच्चे खेल रहे थे। तभी विनोद कुमार मौर्य नाम का युवक मोटरसाइकिल से आया। उसने 12 वर्षीय बच्ची को बेल तोड़ने के बदले 10 रुपए देने का लालच दिया। इसके बाद वो बच्ची को लेकर गांव के पास के राजापुर भरिया जंगल में ले गया। यहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। रात होने पर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो साथ में खेल रहे बच्चों से पूछताछ की।

इसके बाद पता चल कि विनोद उसे अपने साथ जंगल में लेकर गया था। घर वालों द्वारा खोजबीन करते हुए जंगल में गए तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। जिसका मुकदमा पीड़िता के पिता द्वारा नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने इस मामले में 30 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। दोनो पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष अदालत के न्यायधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना और आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम दुबौलिया को आजीवन कारावास एवम 53 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 

रिपोर्ट– बी०पी० बौद्घ

ब्यूरो चीफ बलरामपुर

India News Darpan

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