अयोध्याउत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को दिनांक 08 अगस्त 2023 तक प्रभावी

अयोध्या

जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को दिनांक 08 अगस्त 2023 तक प्रभावी करने हेतु दिया आदेश “आगामी समय में विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही इदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम आदि विभिन्न त्यौहारों/जन्मदिवस के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षायें आदि तथा जनपद अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी व संचारी रोगों आदि के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में लोक, शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है – नितीश कुमार (जिलाधिकारी)

“अयोध्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक/शांति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं– नितीश कुमार (जिलाधिकारी)

“यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 08 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेंगे”– *नितीश कुमार (जिलाधिकारी)

India News Darpan

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