शाहजहांपुर में धारा 144 लागू,जारी आदेश का करना होगा पालन।

यूपी के शाहजहाँपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह एक आदेश जारी किया है कि दिनांक 15 जून 2023 को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा अन्य विभिन्न परीक्षाओं के अतिरिक्त आगामी पर्व दिनांक 29 जून 2023 को ईद-उल-जुहा (बकराईद) तथा मोर्हरम दिनांक 29 जुलाई 2023 के दृष्टिगत उक्त पर्वो एवं परीक्षाओं के दौरान धारा-144 द०प्र०सं० लागू की गयी है।
चूँकि समयाभाव और इस आदेश को तामील करके व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में परीक्षाओं एवं पर्वो की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों,पर्वो,त्यौहारों एवं परीक्षाओं को सुचितापूर्ण सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शाहजहांपुर जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने धारा 144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत् आदेश पारित किये हैं।
यह कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आम सभा आयोजित नहीं की जाएगी / इंडिया न्यूज़ दर्पण से रिपोर्टर अवनीश कश्यप
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