उत्तर प्रदेशगोंडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न

(संवाददाता अय्यूब आलम)

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेश के पर दिनांक-06.06.2023 को अपराह्न 03ः00 बजे जनपद गोण्डा के समस्त तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार के साथ समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों की संयुक्त बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज/एफटीसी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा में की गई। उक्त बैठक में तहसीलदार करनैलगंज श्री नरसिंह नरायन वर्मा, तहसीलदार मनकापुर श्री परशुराम, तहसीलदार तरबगंज श्री पुष्कर मिश्र तथा प्रभारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार सदर श्री धर्मेन्द्र कुमार के साथ सम्बन्धित तहसीलों में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवकगण पाटेश्वरी प्रसाद, नान्हू प्रसाद यादव, मो0 इरफान, कंचन सिंह, संजय कुमार दूबे, राम देवी, रहमत अली तथा अंजू सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में उपस्थित तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार को बतलाया गया कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में विधिक सहायता के बावत प्रचार-प्रसार करायेंगें एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की धारा-12 में उल्लिखित विधिक सेवा किन-किन पात्र व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी, उक्त के बावत समस्त क्षेत्रवासियों के मध्य प्रचार-प्रसार कराएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा में 84 पैनल अधिवक्ता हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इन पैनल अधिवक्ताओं का कार्यक्षेत्र दाण्डिक, दीवानी, पारिवारिक एवं राजस्व है। इसके साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा द्वारा प्रत्येक माह जो विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर आयोजित करने हेतु आपको प्रदत्त किये जाते हैं उन शिविरों को आप अपने तहसील के दूर दराज इलाकों में आयोजित करें। उक्त बैठक में तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार के साथ सचिव द्वारा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के एक्शन प्लान वर्ष 2023-24 पर भी चर्चा की गयी तथा उन्हें यह बतलाया गया कि एक्शन प्लान वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रत्येक माह जो भी विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम आपके तहसील में आयोजित किये जायें, उनके सफल क्रियान्वयन हेतु आप अपनी-अपनी तहसील में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवकों का सहयोग लें तथा पराविधिक स्वयं सेवकों को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगरानी एवं सलाह के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते रहें। सचिव द्वारा तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदार को आदेशित किया गया कि आपके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में विधिक सेवा एवं सहायता गतिविधियों के बावत जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी एक समीक्षा बैठक अब प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी, जिसमें आप के द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में तथा विधिक सहायता हेतु किये गये कार्यों की एक समीक्षा की जायेगी। आप से अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त समीक्षा बैठक में सम्पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित होंगे। सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त पराविधिक स्वयं सेवकों को आदेशित किया गया कि आप सभी लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव/तहसीलदारगण द्वारा जो भी निर्देश दिये जायें उनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगें।

India News Darpan

नोट :- अन्य अपडेट लगातार पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें| आप हमें ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं| नवीनतम वीडियो न्यूज देखने के लिए हमें यूटूब (Youtube) पर सब्सक्राइब करें।

Related Articles

Back to top button