जिलाधिकारी ने निकाय चुनाव को लेकर आबकारी विभाग को दिया निर्देश

बलरामपुर। जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी डॉ० महेन्द्र कुमार ने 2 मई से 4 मई मतदान समाप्ति तक तथा 12 मई को मतगणना के एक दिन पूर्व तथा 13 मई को मतगणना समाप्ति तक समस्त आबकारी विभाग की दुकानें बन्द रहेंगी।
जिलाधिकारी ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य दिए।
वहीं आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियन्त्रित करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करें। समस्त आबकारी की दुकानों को 2 मई से 4 मई 2023 मतदान समाप्ति तक और मतगणना 13 मई को प्रारम्भ होने से पूर्व के दिनांक 12 मई से मतगणना समाप्त होने तक आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग, स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों को बन्द रखने का निर्देश जारी किया गया है।
रिपोर्ट– बी०पी० बौद्ध
ब्यूरो चीफ बलरामपुर
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