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दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बलरामपुर। जनपद की जिला एवं सत्र न्यायालय की एक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोपी पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा सुनाई जा सकती है।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि तुलसीपुर थाना क्षेत्र के नंदमहारा गाँव निवासी एक महिला ने मालिक राम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसका मुकदमा तुलसीपुर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पर चार्जशीट लगाई।
अदालत में दोनों तरफ से बयान दर्ज कराए गए और गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपों को सही माना। जिला जज की अदालत ने दोषी मालिक राम को 10 वर्ष की सजा एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट– बी०पी० बौद्ध
ब्यूरो चीफ बलरामपुर

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