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आकांक्षा दुबे मौत मामला: आरोपी समर सिंह की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

वाराणसी।भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय तनया गुप्ता की अदालत ने बुधवार को समर सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल की शाम पांच बजे तक की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हुई है।इसका मतलब यह कि समर सिंह 4 दिन 7 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा।इस दौरान समर का अधिवक्ता साथ रह सकते हैं। बता दें कि रिमांड के दौरान पुलिस समर का मोबाइल बरामद करने के साथ ही फिल्मी कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। पुलिस आकांक्षा दुबे और समर सिंह के रिश्ते समेत कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी।

सारनाथ पुलिस ने समर सिंह की सात दिन की कस्टडी रिमांड अदालत से मांगी थी। पुलिस का कहना है कि समर का मोबाइल बरामद किया जाना जरूरी है। इसके अलावा समर के लखनऊ और मुंबई स्थित ऑफिस जाकर उसके व आकांक्षा के बीच हुए वित्तीय लेनदेन व फिल्मों के करार संबंधी कागजात बरामद करना है।

अदालत ने कस्टडी स्वीकार करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि समर को कस्टडी में लेते समय और जेल में दाखिल करते समय उसका मेडिकल भी कराया जाना जाना जरूरी होगा।समर सिंह आगे चाहे तो अधिवक्ता को कस्टडी के दौरान अपने साथ रख सकता है, लेकिन विवेचना के दौरान अधिवक्ता कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। अधिवक्ता हमेशा समर सिंह से 20 मीटर की दूरी पर रहेंगे।इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान समर सिंह के खिलाफ कोई और मानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा।

बताते चलें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का 25 मार्च को सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में फांसी से लटका शव मिला था।आकांक्षा की मां ने भोजपुरी गायक समर सिंह पर बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।आकांक्षा की मां ने आत्महत्या से इनकार करते हुए बेटी की हत्या का आरोप समर सिंह पर लगाया था।पुलिस ने कई दिनों की खोजबीन के बाद समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वाराणसी लाया गया और यहां की अदालत में पेश किया गया।

मंगलवार को समर सिंह के रिमांड पर अदालत में बहस हुई। समर सिंह की तरफ से आपत्ति के लिए एक दिन का समय मांगा गया था, उसे बुधवार की सुबह तक समय दिया गया। इसके बाद अदालत ने एक बार फिर सुनवाई की और पुलिस को समर सिंह की 5 दिनों की कस्टडी रिमांड देने का आदेश दिया।

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