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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु लाभार्थियों को मिलेगा रु0 50.00 लाख तक का ऋण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु लाभार्थियों को मिलेगा रु0 50.00 लाख तक का ऋण

रिपोर्ट – कृष्ण मुरारी

बलरामपुर: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार, नवयुवकों/नवयुवतियों को उद्योग स्थापना हेतु रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यम क्षेत्र में रु0 50.00 लाख का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में रु0 20.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग) को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण ़क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु 03 वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थियों को प्राप्त हो सकेगा। शहरी क्षेत्र के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदक विभाग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर KVIB एजेन्सी का चयन करते हुये आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्रों जिसमें नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय निकट रानी धर्मशाला, बलरामपुर में जमा कर सकते है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए मो0 नं0 9580503170, 9598782988 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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