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जिला एवं सत्र न्यायलय की अदालत ने दो लोगों पर दस वर्ष के कारावास की सुनाई सजा

रिपोर्ट – कृष्ण मुरारी

बलरामपुर। जिले की जिला और सत्र न्यायलय की अदालत ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष की सजा और एक लाख पचीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य अदालत ने पाक्सो के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को दस वर्ष की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि आपरेशन शिकंजा के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है, जिसके क्रम में वादी वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की तहरीरी सूचना के आधार पर दस अक्टूबर 2019 को थाना कोतवाली देहात में आर्म्स एक्ट बनाम विनोद तिवारी पुत्र पारसनाथ तिवारी निवासी नील कोठी थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
न्यायालय में दौरान विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के०के० यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं थाना- कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर तमाम साक्ष्य पेश किए गए। सक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह द्वारा विनोद तिवारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹- 125000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
इसी तरह तुलसीपुर निवासी प्रभा शंकर गुप्ता की तहरीरी सूचना के आधार पर सुमित कौशल पुत्र दिलीप कौशल के विरुद्ध 2017 में पाक्सों एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था । तमाम साक्ष्यों एवम गवाहों को सुनने के बाद स्पेशल जज पाकसो की अदालत ने सुमित कौशल को दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा और 62 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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