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जिला बदर अपराधी के घर ध्वनि विस्तारक यंत्र और डुग्गी पिटवाई

टाण्डा अम्बेडकर नगर
जिला बदर अपराधी के गांव में अलीगंज पुलिस ने डुग्गी पिटवाई और ध्वनि विस्तारक यंत्र से एलान कर जिला बदर की घोषणा करते हुए अपराधी के घर पर नोटिस चस्पा किया।उक्त सम्बन्ध में थानाध्यक्ष अलीगंज निरीक्षक विजेन्द्र शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मोलना चक निवासी अकलेश उर्फ गौरव पुत्र पलटू राम को जिला मजिस्ट्रेट सैम्युल पाल एंन ने धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है।जिसका तामिला आज अलीगंज पुलिस ने ग्राम में जाकर किया और बताया कि आज की तिथि से अगले 6 माह तक अकलेश जनपद की सीमा में नही रह सकता है।थानाध्यक्ष ने बताया कि अकिलेश के ऊपर गम्भीर प्रकृत के मुकदमे दर्ज है और वह आई पी सी के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों को करने का अभ्यस्त है।जिसके विरुद्ध अलीगंज पुलिस ने बीते दिनों गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की थी।

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