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इगलास के पूर्व विधायक हत्याकांड के 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

-जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने सोमवार की शाम सुनाई सजा
-मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.5 लाख का अर्थदंड भी लगाया

अलीगढ के इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने फैसला सुनाया है। 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हत्या की साजिश रचने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या में जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने 15 अभियुक्तों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अभिरक्षा में अदालत में 13 अभियुक्तों को पेश किया गया। इनमें (1) पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, (2) शरीफ, (3) अमित गुप्ता उर्फ अजीत, (4) विशाल गौड़, (5) उपेंद्र, (6) प्रदीप उर्फ अन्नू बघेल, (7) प्रेम सिंह कुशवाहा, (8) भूपेंद्र गुप्ता, (9) प्रदीप, सोनू उर्फ सुरेंद्र, (10) जीतू उर्फ जितेंद्र, (11) लालू खां, (12) सुनील उर्फ दाऊ, (13) रोबी उर्फ संजीव कोर्ट में मौजूद रहे। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनुराज सिंह ने बताया कि कुल 18 आराेपितों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें अभियुक्त (14) सुशील कुमार और (15) सोनू गौतम फरार हैं और भगौडे घोषित किए गए हैं। इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा और दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश कर जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में उक्त 15 अभियुक्तों को सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें से आरोपित (16) अबोध शर्मा की पुलिस जांच के दौरान ही मौत हो गई थी। जबकि आरोपित (17) अभिषेक और (18) हनी गौतम की मामला कोर्ट में विचाराधीन के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियुक्त तेजवीर सिंह गुड्डू पर जिला सत्र न्यायाधीश ने 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसमें से 75 हजार रुपये मृतक मलखान सिंह की पत्नी विमलेश को देने का निर्णय सुनाया गया है।

संवाददाता अजीत कुमार
अतरौली

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