दिव्यांगजनो को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जरुरी नही विवाह पंजीकरण बदायूं से ब्यूरो चीफ योगेश कुमार की खास रिपोर्ट बदायूँः 14 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।
दिव्यांगजनो को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जरुरी नही विवाह पंजीकरण बदायूं से ब्यूरो चीफ योगेश कुमार की खास रिपोर्ट बदायूँः 14 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।

दिव्यांगजनो को शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जरुरी नही विवाह पंजीकरण बदायूं से ब्यूरो चीफ योगेश कुमार की खास रिपोर्ट
बदायूँः 14 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रू0 15000/एवं युवती के दिव्यांग होने पर रू0 20000/एवं युवक, युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 35000/की धनराशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है।
पात्रता-
1-जिन दम्पत्तियों का विवाह चल वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ है।
2-शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से
45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक।
4-दम्पत्ति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।
5-दम्पत्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवास हो।
इस योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांग दम्पत्ति ीजजचरूध्ध्कपअलंदहरंदण्नचेकबण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को निम्न प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
1-दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटो।
2-शादी का कार्ड अथवा विवाह पंजीकृत प्रमाण पत्र।
3-सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।
4-आधार कार्ड (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो)
5-सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
6-राष्ट्ीयकृत बैंक में दम्पत्ति का संयुक्त बैंक खाता।
ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों की फोटो प्रति सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0 103 विकास भवन बदायूॅ में जमा करना होगा।
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