उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 15.06.2023 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में प्ली बारगेनिंग विषय पर कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में गिरिजा शंकर यादव जेलर, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर, छोटोलाल सरोज डिप्टी जेलर, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर एवं अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुये कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने प्ली बारगेनिंग विषय पर बोलते हुये कहा कि भारतीय संसद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम 2 /2006 द्वारा एक नया अध्याय 21 (ए) (धारा 265 ए से 265 – एल ) प्ली वारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दांडिक अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे हेतु न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं जिसके तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर उसे हल्के दण्ड से दण्डित किया जाता है जो अन्यथा कठोर हो सकता है। प्ली बारगेनिंग समझौते का एक तरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुये खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है प्ली बारगेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है। जिनके लिये कानून में सात वर्ष तक सजा का प्राविधान है। यदि अभियुक्त उसी अपराध में पूर्व में सिद्धदोष हुआ हो तो वह प्ली बारगेनिंग के लिये अयोग्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय लोक अभियोजक पीडित एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये नोटिस जारी करेगा। न्यायालय उक्त पक्षों को आपसी संतोषजनक हल निकालने के लिये समय देगा।इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार माह अगस्त में दिनांक 12.08.2023 को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अधिक से अधिक संख्या में एन0आई0 एक्ट के मामलों के बाद नियत कर निस्तारित करवाने हेतु एन0आई0 एक्ट के मामलों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1208.2023 को आयोजित होने वाली एन0आई0 एक्ट मामलों की विशेष लोक अदालत में अपने वादों को नियत करते हुये अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करवायें एवं विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।
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