माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला,गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है मामला
गाजीपुर।जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह मऊ के पूर्व विधायक बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।अब भी मुख्तार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।अब गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक और मामले का फैसला आने वाला है।
गाजीपुर के करंडा थाने के सबुआ गांव के कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या की कोशिश के मामले में मुख्तार को आरोपी बनाया गया था।करंडा थाने में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार को बरी किया जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट में तहत दर्ज मुकदमे में मई में फैसला आना था,लेकिन कोर्ट ने फैसले के लिए 13 जून की तारीख तय की थी। अब 13 जून को इस मामले में फैसला आएगा।
बता दें कि इससे पहले वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को आजावीन कारावास सुनाई जा चुकी है।अवधेश राय वाराणसी से कांग्रेस नेता अजय राय के भाई थे। अवधेश राय की चेतगंज में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस मामले में मुख्तार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था। वही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी 3 साल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर से उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली में 61 मुकदमे दर्ज हैं। सितंबर 2023 से लेकर अब तक यूपी में मुख्तार को पांच मामलों मे और दिल्ली में एक मामले मे सजा हो चुकी है।
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