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अदालत ने भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या में 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

इंडिया न्यूज़ दर्पण
रिपोर्टर करन भास्कर चन्दौली उत्तर प्रदेश
वाराणसी :विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अवनीश गौतम की अदालत ने भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या में 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 13 अप्रैल तय की गई है।अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के अनुसार, सिगरा थाना क्षेत्र की जयप्रकाश नगर कॉलोनी में 13 अक्तूबर 2022 की रात शराब पीने के बाद कुछ लोग मारपीट कर रहे थे,मना करने गए पशुपति नाथ सिंह की मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। शोर सुनकर बचाव करने के लिए उनका पुत्र तत्काल राजकुमार पहुंचा तो उस पर भी हमला किया गया।

मुकदमा पशुपतिनाथ सिंह के पुत्र रुद्रेश ने दर्ज कराया था। मामले के 17 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है,और सभीजेल में निरुद्ध है। एक आरोपी मंटू सरोज की जमानतअर्जीहाईकोर्ट ने खारिज करते हुए एक साल में ट्रायल कोर्ट को विचारण करने का आदेश दिया है।

इसी क्रम में 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या और जान लेवा हमले में आरोप तय कर दिया है। मामले की सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी, जिसमें वादी का बयान दर्ज होना है। एक आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

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